कोरिया

जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक संपन्न


कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने समस्त नगरीय एवं ग्रामीण निकाय को इस आशय का प्रमाणीकरण देने के निर्देश दिये है, कि उनके भौगौलिक सीमा में सिर प मैला ढोने की प्रथा संचालित तो नहीं है। यह अनुभाग में भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जिले की तरह अनुभाग में भी यह समिति गठित की जाकर अनुश्रवण व बैठक नियमित तौर पर की जाये। प्रत्येक निकाय स्तर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेनिटेशन यूनिट का गठन किया जाये। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो सफाई कर्मी सीधे वाट्सएप पर फोटो खींचकर सुझाव भेज सकते है।


उन्होंने कहा कि समस्त पोर्टल के माध्यम से वाल्मीकि समाज को स्व-रोजगार से जोड़ने हेतु प्रकरण दर्ज किए जायें। समाज की महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। सीवर, मेनहोल सफाई के कार्यों में शासन के नवीन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए एवं सफाई कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जिला सतर्कता समिति में यह बात उन्होंने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में कही। बैठक में अम्बाह विधायक श्री देवेन्द्र सखवार, आयुक्त नगर निगम श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, एलडीएम श्री एनके मंगल, जिला संयोजक आदिम जाति श्री सौरभ सिंह राठौर, सदस्य श्री ओमकार नरवारे, श्री भगवान दास, निर्भय नरवारे, श्री बृजकिशोर दौदेरिया उपस्थित थे।


कलेक्टर ने कहा कि जिले स्तर के अलावा एसडीएम स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की जाये। कहीं भी सिर पर मैला ढ़ोने या टेंक में बिना किट के अंदर घुसकर सफाई करता पाया जाता है तो उसकी जानकारी तत्काल दें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अध्यक्ष कलेक्टर, सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति विधानसभा सदस्य, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका, कैटोनमेन्ट बोर्ड रेलवे का प्रतिनिधि और हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिये कार्य करने वाले संगठन से संबंधित अधिकतम 04 सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में निवासरत सफाई कर्मचारी से संबंधित प्रतिनिधि, जिसमें दो महिलायें हों।


बैठक में नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि निगम के अन्तर्गत सीवर और शौचालय टेंक सफाई करने के लिये कंपनी द्वारा टेंकर के माध्यम से पाइप द्वारा मलवा खींचा जाता है। अब निगम के अंतर्गत कोई सफाई कर्मचारी टेंक में सफाई करने के लिये नहीं उतरता है। सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्धारित कमेटी की अनुमति लेकर ही आगे कदम उठाया जायेगा।

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