छत्तीसगढ़

नियम विरुद्ध गठित मत्स्य सहकारी समिति का जांच उपरांत पंजीयन निरस्त।



सोहन धीवर के पहल से मछुआरों को मिला न्याय, नियम विरुद्ध गठित मत्स्य सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त

तिल्दा नेवरा नियम विरुद्ध गठित गौरी मत्स्य सहकारी समिति के पंजीयन को लेकर हाल ही में ग्राम बोइरझिटी के दंतेश्वरी मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों ने   भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा जिला रायपुर ग्रामीण सह – कोषाध्यक्ष व धीवर समाज खरोरा परिक्षेत्र के अध्यक्ष सोहन धीवर से  मुलाकात कर नियम विरुद्ध गठित समिति के बारे में अवगत कराया। जिसमे श्री धीवर ने तुरंत ही इस विषय पर कार्यवाही हेतु राजस्व व खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा से शिकायतकर्ता समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात कर कार्यवाही कर न्याय की मांग की, व लगातार अधिकारियों को लिखित में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे, जिस पर  संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल में नवीन मछलीपालन नीति के नियमो का उलंघन कर अधिकारियों के मिलीभगत से समिति का पंजीयन कर दिया  गया था । जिसे माँ दंतेश्वरी मत्स्य सहकारी समिति  बोइरझिटी के सदस्यों ने न्यायालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं  रायपुर संभाग छ. ग. में  उप पंजीयक सहकारी  संस्थाएं रायपुर , उपसंचालक मछली पालन  जिला रायपुर, श्रीमती अंजू सोनवानी अध्यक्ष नियम विरुध्द गठित गौरी मत्स्य सहकारी समिति के विरुद्ध याचिका दायर किया था, जो कि जांच में उजागर होंने के बाद अब निरस्त कर दिया गया , श्री धीवर ने बताया कि परम्परागत मछुआरों के हितों को ध्यान में रखकर शासन द्वारा नवीन मछली पालन नीति बनाई गई है, जिसमे मुख्यतः धीवर निषाद कहार भोई, मल्लाह इत्यादि जाति के मछुआरो के समावेशी से समिति गठित कर योजनाओं के माध्यम से रोजी रोटी व रोजगार प्रदान किया जा रहा है, इस प्रकार के मनमानी ढंग से समिति गठित करने पर परंपरागत मछुआरों को उनके हक और अधिकार से वंचित होना पड़ता है । उन्होंने  मिलीभगत कर नियम विरुद्ध कार्य करने  वाले जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की बात कही।

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