रायगढ़

रायगढ़ डेंगू के लार्वा मिलने पर तीन संस्थानों पर लगा 11 हज़ार का जुर्माना

होंडा शो रूम,होटल और टायर दुकान में मिले डेंगु के लार्वा।

– निगम प्रशासन द्वारा डेंगू से बचाव के लिए वार्डों में स्प्रे मशीन से मेलाथियान लिक्विड एंटी लार्वी साइट दवा का छिड़काव एवं पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है।

 

इसी तरह वार्डों में फागिंग मशीन से धुआं कर भी मच्छर मारने के उपाय किए जा रहे हैं, वार्डों में डोर टू डोर सर्वे कर घरों में जमे साफ पानी को खाली करने के साथ घरों के कबाड़ी या अन्य स्थानों पर एंटी लार्वी साइट का भी छिड़काव किया जा रहा है।

 

सोमवार की दोपहर निगम कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी, वार्ड क्रमांक एक के पार्षद प्रतिनिधि गौतम महापात्र, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अशोक यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, निगम के सफाई हमला द्वारा राजीव नगर दूध डेयरी मुख्य मार्ग होते हुए संजय मैदान तक सड़क के दोनों ओर गलियों में स्थित घरों का डोर-टू डोर निरीक्षण किया गया।

 

इस दौरान घरों ने रखे हुए कबाड़ी, घरों के सामने रखे कोटना, गमला, कूलर आदि के पानी को खाली कराया गया। घरों के खाली स्थान पर एंटी लार्वी साइट मेलाथियान लिक्विड का छिड़काव कराया गया।

 

इस दौरान कमिश्नर एवं पार्षदगणों द्वारा सभी को डेंगू से बचने के उपाय की जानकारी दी गई। निगम प्रशासन एवं पार्षदगणों द्वारा घर में कहीं पर भी जैसे कूलर, फ्रिज के ट्रे, गमले, फूलदान, पुराने टायर, नारियल खोटली, कोटाना, गड्ढे, डिस्पोजल आदि के पानी को एक नियमित समय अंतराल में खाली कर सूखाने और साफ पानी कहीं पर भी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। इसके बाद भी जांच या सर्वे के दौरान साफ पानी जमे हुए मिलने या डेंगू के लार्वा मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई करने की समझाइस दी गई।

 

डेंगू के लार्वा मिलने पर किया गया 11000 रुपए जुर्माना

निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में भी शहरवासियों और प्रतिष्ठान संचालकों से साफ पानी की नियमित सफाई करने की अपील की गई है। अब जिला प्रशासन के निर्देश पर जुर्माना कार्रवाई की जा रही है।

 

सोमवार को ढिमरापुर चौक स्थित हीरो होंडा शोरूम में डेंगू लार्वा मिलने पर 5000 रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह बड़े रामपुर के टायर दुकान के खिलाफ 5000 रुपए और मुरारी होटल संचालक को 1000 रुपए जुर्माना किया गया। इस तरह तीन प्रकरण पर 11000 रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर श्री चंद्रवंशी ने सभी कबाड़ी एवं टायर दुकान, शोरूम, कार वॉश, कूलर एवं इलेक्ट्रानिक मैकेनिक सेंटर आदि संस्थान जहां पर भी साफ पानी जमा होने की संभावना रहती है। ऐसे संस्थानों का निरीक्षण करने और डेंगू लार्वा मिलने पर सख्ती से जुर्माना कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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