पंचायत सचिव आवेदनों को सक्षम अधिकारी के पास जमा करेंगे, कलेक्टर करेंगे समीक्षा
सारंगढ़-बिलाईगढ़। पहली प्राथमिकता में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना कलेक्टर धर्मेश साहू के कार्यों में रहा है। राजस्व पखवाड़ा अभियान (6 जुलाई से 20 जुलाई) के बारे में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व कार्यों के निराकरण से किसानों और नागरिकों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। इस अभियान में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने में किसान, नागरिक और अधिकारी-कर्मचारी को मिलकर अपना योगदान देना होगा। कलेक्टर धर्मेश साहू ने इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीईओ को पत्र लिखा है। कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि राजस्व पखवाड़ा के दौरान आम जनता से संबंधित राजस्व के सभी प्रकरणों का त्वरित एवं शत् प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
कलेक्टर ने पत्र में कोटवारों को निर्देशित किया है कि राजस्व सबंधित समस्याओ का त्वरित निराकरण हेतु आवेदन पत्र लिये जाने का ग्राम पंचायतवार शिविर का व्यापक वृहद प्रचार-प्रसार मुनादी से किया जाए। आवेदन पंचायत सचिव या पटवारी स्तर पर निराकरण स्तर का हो तो उसी दिवस निराकरण किया जाए। सचिव या पटवारी स्तर के नहीं होने से संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाए एवं निराकरण की स्थिति से संबंधित आवेदक को बताते हुए कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे। प्राप्त आवेदन पत्र तथा निराकरण का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा सबंधित तहसीलदार कमलकांत स्वर्णकार सहायक अधीक्षक (राजस्व) को अनिवार्य प्रस्तुत करेंगे। सहायक अधीक्षक प्रगति की रिपोर्ट से प्रति दिवस कलेक्टर को शाम 5 बजे तक अवगत कराएंगे।
नामांतरण, बंटवारा, जाति, आय, निवास आदि के लिए जाएंगे आवेदन, नामांतरण आवेदकों से नामान्तरण अंतर्गत फौती नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र जिसमें मृतक का नाम, उसके विधिक वारिसान तथा जिस भूमि पर फौती नामान्तरण चाहा गया है, उस भूमि का विवरण तथा बी-1 लिया जाए। क्रय-विक्रय के आधार पर नामान्तरण, वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जाएगा।
बंटवारा: बंटवारा में आपसी विभाजन के आधार पर या कब्जाकाश्त के आधार पर उभयपक्ष के सहमति के आधार पर आवेदन पत्र, बी-1 तथा विभाजित भूमि का विवरण के साथ लिया जाए। अंश एंव भूमि के किस्म व गुणवत्ता के आधार पर खाता विभाजन जिसमे खातेदारो को विधिक पक्षकार संयोजित कर धारा 178 के प्रावधानों के तहत आवेदन करें। पिता एंव विधिक वारिसानो के मध्य धारा 178 (क) के तहत आवेदन प्रस्तुत करें।
किसान किताब द्वितीय ऋण पुस्तिका: किसान किताब द्वितीय ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु संहिता की धारा 114 के तहत आवेदन पत्र, सबंधित भूमि का बी-1, तहसील क्षेत्र के अर्न्तगत संचालित बैंको का नो-डूयज तथा सह खातेदारों के सहमति पत्र के साथ लिया जाये। जीर्ण-शीर्ण किसान किताब के बदले नया के लिए आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र तथा पुराना ऋण पुस्तिका सलंग्न करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र हेतु: विधिवत आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 1950 के पूर्व साक्ष्य हेतु मिसल बन्दोबस्त या शैक्षणिक दाखिल खारिज, भूमिहीन होने पर ग्राम सभा का प्रस्ताव जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाही गई का अंक सूची जिसमें जाति उल्लेख हो के साथ राशनकार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु 1984 के पूर्व साक्ष्य हेतु मिसल बन्दोबस्त या शैक्षणिक दाखिल खारिज, भूमिहीन होने पर ग्राम सभा का प्रस्ताव जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाही गई का अंक सूची जिसमे जाति उल्लेख हो के साथ राशनकार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन पत्र: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, भूमि तथा व्यापार, चल-अचल सम्पत्ति के जानकारी, अंकसूची, राशनकार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी-1 खसरा नकल, धारा 115-116 त्रुटि सुधार के सबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम पर आवेदन पत्र भूमि का विवरण तथा बी-1 खसरा तथा नक्शा पूर्व एंव वर्तमान के साथ प्रस्तुत करना होगा।
कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि प्राप्त आवेदन पत्रो को अपने जनपद पंचायत में प्राप्त कर सूची बद्ध करते हुए सबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारो को प्रदाय करे तथा सूची की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को उपलव्ध कराएं ताकि नियमानुसार उचित निराकरण की समीक्षा किया जा सके।